न्यूयॉर्क, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्क वीजा जारी करने पर लगाए प्रतिबंध को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसने कहा कि नीति में आमूलचूल परिवर्तन जनहित में नहीं है।
सैन फ्रांसिस्को में फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश जेफरी एस. व्हाइट ने गुरुवार को टेक, निर्माण और खुदरा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार संगठनों द्वारा दायर एक मामले में यह आदेश दिया, जो कंपनिया विदेशों से पेशेवरों की भर्ती करती है, उनके लिए यह राहत की बात है।
यह निर्णय पेशेवरों और उनके परिवारों के लिए एच वीजा की सभी श्रेणियों पर लागू होता है, अमेरिका में काम करने के लिए ट्रांसफर्ड कर्मचारियों के लिए एल वीजा, और स्कॉलर, प्रशिक्षुओं और कुछ छात्रों के लिए जे वीजा होता है।
गौरतलब है कि ट्रंप ने 25 जून को अमेरिकी दूतावासों को आदेश दिया था कि कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक बेरोजगारी के कारण वर्ष के अंत तक वर्क वीजा श्रेणियों को प्रोसेसिलंग करना बंद कर दिया जाए।
वीएवी
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