सुप्रीम कोर्ट ने बॉलिवुड ऐक्ट्रेस जीनत अमान के साथ कानूनी विवाद में उलझे उनके पति सरफराज जफर अहसन को बुधवार को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अगले आदेश तक जेल अधिकारियों के सामने समर्पण नहीं करने की छूट दी है। सरफराज ने जीनत अमान के साथ हुए समझौते की शर्त के अनुसार 31 दिसंबर तक 60 लाख रुपए की किस्त का भुगतान नहीं किया है। बंबई हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को सरफराज को आदेश दिया था कि जीनत अमान के साथ 1.2 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए हुए समझौते की एक किस्त के रूप में 60 लाख रुपए की साल के अंत तक अदायगी करे या फिर अगली तारीख एक जनवरी तक के लिए वापस जेल जाएं। रियल एस्टेट कारोबारी सरफराज का 2012 में जीनत अमान से विवाह हुआ था। मुंबई पुलिस ने अहसन को 2018 में जीनत से कथित रूप से रेप और धोखाधड़ी करने सहित कई आरोपों में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। करीब दो साल तक जेल में रहने वाले सरफराज को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी और उन्हें जीतन अमान को 17 महीने के दौरान 12.26 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। सरफराज को 1.2 करोड़ रुपए की पहली किस्त की आधी रकम 60 लाख रुपए का भुगतान उन्हें 31 दिसंबर तक करना था। जज इन्दिरा बनर्जी और अनिरूद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने सरफराज की ओर से पेश सीनियर वकील पिंकी आनंद की इस दलील का संज्ञान लिया कि कोविड-19 महामारी की वजह से रियल इस्टेट के कारोबार में आई मंदी और दूसरे कारणों से वह इसका भुगतान नहीं कर सका है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'प्रतिवादियों (महाराष्ट्र सरकार और जीनत अमान) को नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब बुधवार 13 जनवरी, 2021 तक दिया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता के समर्पण करने की अवधि दो सप्ताह या इस न्यायालय के अगले आदेश तक के लिए बढ़ाई जाती है।' पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अहसन की अपील पर जीनत अमान और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वकीस सुमित टेटरवाल के जरिए दायर अपील में सरफराज ने कहा है कि वह पहले ही एक फर्जी शिकायत के कारण करीब दो साल तक 2018 से 2020 तक जेल में बंद रहे हैं। याचिकाकर्ता के खाते 2016 से जब्त हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण मंदी तथा अपनी मां के निधन और खुद अपने गिरते स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के कारण वह धन का बंदोबस्त नहीं कर सका। अपील में यह भी कहा गया है कि उनकी एक सर्जरी जनवरी, 2021 को होने वाली है। जीनत अमान ने अपने पति अहसन के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। सरफराज को जुहू थाने में शील भंग करने और धमकाने जैसे आरोपों में दर्ज एफआईआर के सम्बंध में 1 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। सरफराज के खिलाफ दूसरी एफआईआर 22 मार्च 2018 को दर्ज कराई गई थी। इसमें अहसन पर रेप करने और धोखाधड़ी करने जैसे आरोप लगाए गए थे। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें 22 मार्च, 2018 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद से ही वह सशर्त जमानत पर रिहा होने तक जेल में बंद था।
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