कोलंबो, 30 नवंबर (आईएएनएस)। महामारी के दौरान श्रीलंका की जेलों में भीड़ कम करने के लिए मामूली आरोपों में दोषी ठहराए गए 606 कैदियों को माफ किया जाएगा। स्टेट मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, जेलों के कमीशनन जनरल थुशारा उपुलदेनिया के हवाले से कहा गया कि छोटे अपराधों में सजा पाए 65 साल से अधिक उम्र के कैदी जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है और जिन दोषियों की उम्रकैद की सजा में से 25 साल की सजा पूरी हो गई है उन्हें माफी दी जाएगी।
उपुलदेनिया ने कहा, जिन लोगों को मामूली अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और छोटे जुर्माने का भुगतान न कर पाने के लिए जेल में बंद किया गया है, उन्हें भी सामान्य माफी के तहत रिहा किया जाएगा।
जेल सुधार और कैदी पुर्नवास के राज्य मंत्री सुदर्शनी फर्नांडोपुले ने कहा कि ड्रग्स, दुष्कर्म और बाल शोषण से जुड़े गंभीर अपराधों के दोषी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा।
बता दें कि श्रीलंका की जेलों में कैदियों के बीच 1,000 से अधिक कोरोनावायरस मामले सामने आए हैं। वहीं श्रीलंका ने अब तक कुल 23,484 मामले और 116 मौतें दर्ज हुईं हैं।
एसडीजे-एसकेपी
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2UlWi7q https://ift.tt/3mmlkyM