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कंगना और रंगोली की गिरफ्तारी पर रोक, 8 जनवरी को पुलिस के सामने पेश होने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलिवुड ऐक्ट्रेस और उनकी चंदेल को एक राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। हाईकोर्ट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों बहनों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कंगना और रंगोली को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया। मुंबई के बांद्रा के एक कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआईआर सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर की गई है। उन पर समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप है। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ यह शिकायत कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली ने की थी। उन्होंने कहा कि दोनों बहनों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया है। इसके बाद कंगना और रंगोली ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि दोनों बहनें मुंबई में बांद्रा पुलिस के सामने 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक अपने बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित रहेंगी। वहीं, कोर्ट ने यह भी पूछा कि मामले में राजद्रोह के आरोप क्यों लगाए गए। इसके साथ ही पुलिस को तब तक कंगना और रंगोली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा गया है।


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