सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियन की मौत को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे। मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को आत्महत्या बताया। जबकि दिशा के परिवार ने भी किसी और आशंका से इनकार किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें दिशा की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करवाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह अपनी अर्जी वापस ले और बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अगस्त महीने में दी गई थी अर्जी न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की निगरानी में दिशा सालियन की मौत की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी अगस्त महीने में तब दी गई थी। जब कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वकील का दावा- सुशांत और दिशा की मौत में है कनेक्शन कोर्ट में यह याचिका वकील पुनीत ढांडा ने दी थी। वकील ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की मौत का मामला आपस में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। सुशांत की तरह ही दिशां की मौत भी संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। ऐसे में सुशांत केस की तरह ही दिशा मामले की भी सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुशांत मामले की जांच अभी जारी है सीबीआई फिलहाल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्त्तन निदेशालय भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ऐक्टर की लाश 14 जून को मुंबई स्थित उनके घर से मिली थी। मुंबई पुलिस ने मामले को आत्महत्या बताया, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। सुशांत की मौत की जांच कर रही तीनों एजेंसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यही कहा है कि जांच अभी जारी है।
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